यह जो आप कहते हैं, "शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा मूल अधिकार है" यह चीज़ आईएईए के नियमों और उस के समझौतों में भी दर्ज है, यानी तमाम मुल्कों को यह अधिकार है कि वे अपने देश के भीतर परमाणु प्रतिष्ठान तैयार करें, यहाँ तक कि युरेनियम संवर्धन के प्रतिष्ठान भी तैयार करें।
22/02/2026
अगर किसी मुल्क के पास डिटरेंट हथियार न हों, तो वह दुश्मनों के पैरों तले रौंद दिया जाता है। डिटरेंट हथियार हमारी क़ौम की सब से अहम ज़रूरतों में हैं।अमरीकी फ़ुज़ूल में इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप से क्या मतलब?
19/02/2026