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अहकाम: अपार्टमेंट के मेन्टिनेन्स के ख़र्च की अदायगी का हुक्म

अहकाम: अपार्टमेंट के मेन्टिनेन्स के ख़र्च की अदायगी का हुक्म

सवालः जो शख़्स अपार्टमेंट में रहता है और मेन्टिनेन्स अदा नहीं करता क्या वह क़र्ज़दार समझा जाएगा?

जवाबः अगर वो सारे काम जो आम तौर पर अंजाम पाते हैं, अंजाम दिए जा रहे हैं जिनका तक़ाज़ा होता है या जो समझौते में शर्त के तौर पर दर्ज हैं, जैसे साफ़ सफ़ाई, कोरिडोर की बिजली का ख़र्च वग़ैरह तो इसका ख़र्च उसे अदा करना होगा, वरना वह क़र्ज़दार रहेगा।

13/11/2023